ऊंची पेंशन का लाभ लेने के लिए कुल मिलाकर 1.16 फीसद हिस्सा अब कर्मचारी की ओर से ही जाएगा. श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर रहा है कि अब यह रकम नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान में काटी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई थी लेकिन जरूरी दस्तावेज की उलझन को लेकर लोग इस स्कीम के बारे में समझ नहीं पा रहे थे.